दिल्ली की तिहाड़ में नहीं रखा जा सकता गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को, पुलिस ने कोर्ट में कहा- गैंगस्टर की जान को खतरा

दिल्ली की कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस कस्टडी 14 जून तक बढ़ा दी है। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपनी जेल में नहीं रखना चाहता। बताए आपको दिल्ली जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर गैंगस्टर की कस्टडी पूरी होने पर उसे शहर की किसी भी जेल में न रखा जाए।

आपको बता दें जेल प्रशासन के मुताबिक, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जब पंजाब की भटिंडा जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था, तब दिल्ली आते-आते शाम हो गई थी। उस समय कोर्ट के निर्देश पर उसे तिहाड़ जेल में रख लिया गया था। तब से उसे विभिन्न राज्य और जांच एजेंसियां ट्रांजिट रिमांड पर लेती जा रही हैं, लेकिन लौटकर उसे तिहाड़ जेल में ही लाया जा रहा है।

वहीं रविवार 11 जून को लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए 14 जून तक कस्टडी बढ़ा दी। साथ ही जेल प्रशासन की मांग को भी मान लिया जिसमें कहा गया था कि गैंगस्टर की कस्टडी पूरी होने पर सीधा उसे भटिंडा जेल के सुपुर्द कर दिया जाए। कोर्ट ने इस बीच सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखने के आदेश भी दिए हैं।