ज्ञानवापी मामले में वाराणसी हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, मामले में हिंदू पक्ष का साथ दिया…

ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरे के नियमित दर्शन पूजन के मामले पर वाराणसी जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है,और कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है काशी विश्वनाथ धाम अब ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है ।

वाराणसी जिला जज अदालत ने ज्ञानवापी श्रंगार गौरे मामले में फैसला सुनाया है और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य नहीं है। जिला जज ए.के विश्वेश की एकल पीठ ने कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य है।

इसी के साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है, कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाहर हाई कोर्ट  के बाहर शिव भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखी गई वहीं वह फैसले पर जश्न मनाते हुए नजर आए और “बम-बम बोल रहा है काशी” के नारे लगाते हुए दिखे।