जहांगीरपुरी में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- यथास्थिति बनाए रखें

दिल्ली के जहांगीरपुरी में चल रहे हैं एमसीडी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अवैध बताते हुए जहांगीरपुरी के कुछ निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसे सुनते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि वह कल इस मामले की सुनवाई करेगा।

16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक मस्जिद के सामने से गुजर रही हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव की घटना हुई थी। घटना के दौरान भीड़ की तरफ से गोली भी चली, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले की जांच के लिए जहांगीरपुरी पहुंची।

उसके बाद अचानक कल यानी 19 अप्रैल को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की घोषणा कर दी। यह कार्रवाई आज यानी 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से होनी थी।

इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए जहांगीरपुरी के कुछ निवासी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस ने मामले पर कल 21 अप्रैल को सुनवाई का भरोसा दिया। चीफ जस्टिस ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया।