चंडीगढ़ में नई गाइडलाइन जारी, अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को होटल और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मिलेगी एंट्री

No Vaccine No Entry in chandigarh

चंडीगढ़ में अब होटल, बार, सिनेमा और बैंकों सहित सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को दी है।

यूटी सलाहकार धरम पाल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जिन वयस्कों के टीके की खुराक अभी भी लंबित है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, कार्यों, सार्वजनिक परिवहन और धार्मिक स्थानों से तब तक बाहर रहना चाहिए, जब तक कि वे पूरी तरह से टीकाकरण नहीं कर लेते।

आदेश में कहा गया है, “जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड -19 महामारी ने समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडियों, अनाज बाजारों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजारों और अन्य समान स्थानों पर, केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) वाले व्यक्ति को जाने दिया जाएगा।” वहीं, उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।