क्रिसमस से पहले महाराष्ट्र ने जारी किए नए कोविड दिशानिर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज होगा केस

क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज़ होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस के आगामी त्योहार के लिए गुरुवार को नए निर्देश जारी किए। सरकार ने सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और धार्मिक स्थलों के अंदर और बाहर दोनों जगह भीड़ से बचते हुए क्रिसमस के दौरान साधारण समारोह करने की इजाजत दी है।

24-25 दिसंबर की मध्यरात्रि में चर्च जाने वाले लोगों को सभी चर्चो की 50 प्रतिशत क्षमता तक ही अनुमति होगी, जिसमें सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी।

समारोह के दौरान गायक मंडली को पर्याप्त दूरी बनाए रखने के साथ ही अलग-अलग माइक प्रयोग करने की सलाह दी गई है। जबकि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए चर्चो के बाहर किसी भी स्टाल और दुकानों की अनुमति नहीं होगी। बड़ी भीड़ को आकर्षित करने वाले किसी भी बड़े समारोह, जुलूस, रैलियों, आतिशबाजी या अन्य कार्यक्रमों को कहीं भी अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी से स्थानीय नागरिक निकायों या जिला अधिकारियों द्वारा दिए गए मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।