कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच यूपी में अब 31 मार्च तक लागू रहेगा कोविड महामारी एक्ट

Covid 19

देशभर में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक राज्य रात्रि कर्फ्यू समेत तमाम पाबंदियां लगा रहे हैं। शादी समारोह से लेकर तमाम सार्वजनिक स्थलों को बंद किया जा रहा है।

इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया।

इसकी जो समयावधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत लोगों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना जरूरी होगा।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को रात्रि कर्फ्यू लगाया था। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 80 नए मामले सामने आए थे, जोकि सोमवार की तुलना में दोगुना है। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। 29 दिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं हैं लेकिन 46 जिलों में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले हैं।

प्रदेश में अभी भी 392 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 9.23 करोड़ से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। वहीं कोरोना टीके की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 19 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। जिसमे से 12 करोड़ से अधिक लोगों को पहली डोज तो 8 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।