उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य 5 बरी

Kuldeep Singh Sengar

उत्तर प्रदेश से निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पांच अन्य को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ सड़क हादसा मामले में बरी कर दिया गया। दरअसल, दिल्ली की एक अदालत ने उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने आदेश में सोमवार को कहा, “पीड़िता या उसके सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने की आपराधिक साजिश के संबंध में कुलदीप सिंह सिंगर को आरोपित करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।”

कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा उनके सहयोगी ज्ञानेंद्र सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, रिंकू सिंह और अवधेश सिंह को भी इस मामले में बरी कर दिया गया है। हालांकि, आरोपी आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह पर आईपीसी की धारा 506 (2) के साथ-साथ आईपीसी की 34 के तहत आरोप लगाए गए थे।

आपको बता दें कि मामला 28 जुलाई 2019 को एक दुर्घटना से संबंधित है, जब एक ट्रक उस वाहन से टकरा गया था जिसमें दुष्कर्म पीड़िता, उसका वकील और दो रिश्तेदार रायबरेली जा रहे थे। हादसे में दुष्कर्म पीड़िता और वकील को गंभीर चोटें आईं, जबकि दो अन्य की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दुर्घटना के संबंध में सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।