इलाहाबाद HC ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रखने की दी अनुमति

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसमें पूजा जारी रखने की अनुमति दे दी है।

बता दें कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि व्यास जी के तहखाना में पूजा-अर्चना जारी रहेगी।

गौरतलब हो कि इस संदर्भ में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के दोनों निर्णयों के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों ही अपील को खारिज करते हुए कहा, ‘‘ इस मामले के संपूर्ण रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत को वाराणसी के जिला जज द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।’’

साथ ही अदालत ने कहा कि इन दो आदेशों (वाराणसी की अदालत के) के खिलाफ दायर अपील में मस्जिद कमेटी अपने मामले को सिद्ध करने और जिला अदालत के आदेश में किसी प्रकार की अवैधता दर्शाने में विफल रही है। इसलिए इस अदालत द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप वांछित नहीं है।