“अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क अनिवार्य”, “यह आदेश बेतुका, अब तक क्यों है लागू”? – हाई कोर्ट

दिल्ली में अकेले ड्राईविंग करते समय, दिल्ली सरकार की ओर से मास्क अनिवार्य लागू है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

दिल्ली में अकेले ड्राईविंग करते समय, दिल्ली सरकार की ओर से मास्क अनिवार्य लागू है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है, और हाई कोर्ट ने कहा है कि अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क अनिवार्य होना ये आदेश एकदम बेतुका है इसको अभी तक लागू क्यों कर रखा है।

दरअसल न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने ये तब कहा जब दिल्ली सरकार के वकील ने अपनी मां के साथ कार में बैठकर कॉफी पीते हुए मास्क नहीं पहनने के लिए एक व्यक्ति का चालान कर दिया और जब यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 7 अप्रैल 2021 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने निजी कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर चालान लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।