पाकिस्तान: इमरान खान और दो अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई स्थगित

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने अवमानना मामले में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य आरोपियों के पेश नहीं होने के बाद सुनवाई छह दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

आयोग की चार सदस्यीय समिति ने ईसीपी प्रमुख के अपमान के मामले की सुनवाई की।

आरोपियों में खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के पूर्व नेता और संघीय मंत्री असद उमर व फवाद चौधरी शामिल हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान इन सभी पर आरोप तय किए जाने थे। हालांकि, वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ईसीपी अधिकरण ने सुनवाई छह दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गोपनीय राजनयिक पत्र को सार्वजनिक करने के लिए 71 वर्षीय खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

गृह सचिव आफताब अकबर दुर्रानी सुनवाई के दौरान मौजूद थे क्योंकि 24 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा कारणों से खान को अधिकरण के सामने पेश नहीं कर पाई थी, जिसके बाद दुर्रानी को अधिकरण के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

जेल में सुनवाई के बारे में पूछे जाने पर, गृह सचिव ने कहा कि इस बारे में ईसीपी को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय को अडियाला जेल में सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं है, जहां फिलहाल खान को रखा गया है।

चौधरी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल भी अडियाला जेल में हैं। वकील ने बताया कि एक अलग मामले में अदालत के आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

नौ मई को हुई हिंसा के मद्देनजर पार्टी छोड़ने वाले उमर और चौधरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ईसीपी से माफी मांग चुके हैं।