दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ‘‘असाधारण अंतरिम जमानत’’ का अनुरोध करने वाली एक विधि छात्र की जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ‘‘असाधारण अंतरिम जमानत’’ का अनुरोध करने वाली एक विधि छात्र की जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई ने कविता (46) को तिहाड़ जेल में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद रखा गया है।
आम आदमी पार्टी की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से कहा कि मैं (याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने संबंधी… Continue reading केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से किया याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और उसके समय पर सवाल उठाने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ‘‘आम और खास व्यक्ति’’ के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार का दिन काफी बड़ा है। इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को ही फैसला आना है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अब फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट की जज जस्टिस… Continue reading अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट
दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने कहा है कि हितधारकों ने भारतीय खेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लाने में गंभीरता की स्पष्ट कमी दिखाई है। यही कारण है कि दागी पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत जैसा व्यक्ति आईपीएल 2013 में उनके खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग के पुख्ता सबूत होने के बावजूद बच गया।… Continue reading दिल्ली के पूर्व पुलिस उपायुक्त नीरज कुमार का बड़ा बयान, कहा कानूनी की कमियों के कारण बच गए श्रीसंत
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। केजरीवाल की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में कई घंटों तक बहस चली थी जिसमे केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा था। वहीं ईडी की तरफ से ASG राजू ने कोर्ट में पक्षा रखा था।
दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2017 में दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म के लिए एक नाबालिग को दोषी ठहराया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे।
नाबालिग आरोपी पर सात और करीब चार वर्ष की बच्चियों से दुष्कर्म करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा, ”निर्णायक रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के आरोपों को साबित करने में सफल रहा कि आरोपी ने दोनों पीड़ित बच्चियों से दुष्कर्म के अपराध को अंजाम दिया था।”
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय दहिया उपस्थित हुए।
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) ने तय समय के भीतर पीड़ित बच्चियों के बयान दर्ज नहीं किये और न ही उनमें से एक के फटे हुए कपड़े जब्त किये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध नहीं हुआ।
अदालत के मुताबिक, ”आईओ की तरफ से हुई लापरवाही के कारण अन्य सबूतों को व्यर्थ नहीं करार दिया जा सकता।”
अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि पीड़ित बच्चियों को आरोपों के बारे में कुछ सिखाया गया हो। अदालत ने कहा कि बच्चियों की चिकित्सा जांच से उनके बयानों की पुष्टि होती है। अदालत के मुताबिक, जिस दिन अपराध हुआ उसी दिन बच्चियों की चिकित्सा जांच कराई गयी थी।
अदालत ने कहा, ”दोनों बच्चियों की चिकित्सीय जांच केवल एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि दोनों के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया था।”
अदालत के मुताबिक, बच्चियों में से एक ने अदालत में आरोपी की पहचान नहीं की लेकिन उसकी गवाही से नदारद इस संदर्भ को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट ने पूरा कर दिया।
फॉरेंसिक जांच के अनुसार, बच्ची का खून आरोपी के पायजामा पर पाया गया था।
न्यायाधीश ने सिंह को पासपोर्ट जमा कराने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर जाने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपने फोन की ‘लोकेशन’ हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया।