लोकसभा चुनाव: आचार संहिता लागू होने के बाद MCD ने हटाए 60 हजार से अधिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग

चुनाव कार्यालय के नियमों के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, ‘होर्डिंग’ या ‘बैनर’, जो किसी राजनीतिक दल या नेता का प्रचार करते हों, को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।