ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट का आदेश, जहां शिवलिंग मिला, उस क्षेत्र को सील किया जाए

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस तालाब को सील करने का आदेश दिया है, जहां “शिवलिंग” पाया गया है।

जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसके पास वजू करने की एक जगह है। जिसके लिए एक छोटा तालाब बनाया गया है। इस तालाब में एक शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है।

शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष जिला अदालत पहुंचा था, जहां इसको संरक्षित करने की बात कही गई। बनारस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस स्थान को सील किया जाए।

कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को ये आदेश दिया हैं। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे पूरा किया गया है और कल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी।